डेथ सर्टिफिकेट के लिए देना होगा दस्तावेज, निगम की ओर से दी जाएगी बुलाने की डेट

डेथ सर्टिफिकेट के लिए देना होगा दस्तावेज

नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने बताया कि बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना पासपोर्ट होता है। इसलिए इसे जारी करने से पहले ओरिजनल दस्तावेज की जांच करना जरूरी है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए लोगों को निगम बुलाना ठीक नहीं है।

देहरादून नगर निगम से ऑनलाइन डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लोगों को तय समय पर दस्तावेज देना होगा, जिसकी जांच के बाद ही उन्हें सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। वहीं, बर्थ सर्टिफिकेट में अस्पताल से सर्टिफिकेट के साथ मिलान करने के बाद उसे जारी किया जाएगा।

डेथ सर्टिफिकेट के लिए देना होगा दस्तावेज निगम की ओर से दी जाएगी बुलाने की डेट

ऐसे में दिन तय कर लोगों से उस तिथि को दस्तावेज मंगाकर चेक कराए जाएंगे। इसके बाद सर्टिफिकेट को जारी कर दिया जाएगा। इसी तरह बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर अस्पताल से संबंधित दस्तावेज आने के बाद उसका आवेदक द्वारा भेजे के गए दस्तावेजों से मिलान के बाद जारी किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की गई है। बताया कि बुधवार को कोई आवेदन नहीं आया है, उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन आने शुरू हो जाएंगे।

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