शून्य से दस किमी दायरे में होंगे बार्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के काम
बेस लाइन सर्वे के बाद प्रस्ताव के साथ इस बात का प्रमाण पत्र भी देना होगा कि संबंधित योजना शून्य से दस किमी परिधि में बनाई जानी है।
बार्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम (बीएडीपी) मद के सभी कार्य अब मानकों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय सीमा शून्य से दस किमी की ही परिधि में ही कराने होंगे।
खासबात ये है कि अब दस लाख रुपये से कम के प्रस्ताव पास नहीं किए जा सकते हैं। इससे छोटे कार्यों के जरिए होने वाले बड़े खेलों पर अंकुश लग सकेगा।
इसके अलावा शासन ने पिछले दस साल में हुए कार्यों की जिओ टैंगिंग के निर्देश भी जारी किए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों से पलायन रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बीएडीपी योजना तैयार की है।
वर्षों से राजनैतिक हित और ठेकेदारी प्रथा हावी होने के कारण बीएडीपी परवान नहीं चढ़ पा रही है। अब सरकार ने बीएडीपी में पंचवर्षीय योजना शुरू कर दी है।