देश में शर्तों के साथ खुलेंगी सभी दुकानें, गृह मंत्रालय ने दिया बड़ा आदेश

गृह मंत्रालय ने आदेश में शुक्रवार को कहा कि सभी संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जरूरी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए 50 प्रतिशत कार्यबल के साथ दुकान और प्रतिष्ठान खोले जा सकते हैं |

देश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के तहत सभी गैर जरूरी सामान की दुकानें बंद रखने के आदेश दिए गए थे. कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया जा चुका है. इस बीच कुछ दिन पहले ही कई राज्यों ने छूट जरूरी सामान वाली दुकानों को खोलने की घोषणा की थी जिसमें सब्जी, मेडिकल और दूसरे जरूरी दुकानें शामिल थी. ऐसे में शुक्रवार रात को गृह मंत्रालय ने इस संबंध में बड़ा आदेश जारी किया है |

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि निगम क्षेत्रों से बाहर वाले इलाके में स्थित बाजार परिसरों की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है लेकिन इन दुकानों में काम कर रहे कर्मचारियों को मास्क पहनने से लेकर सामाजिक दूरी समेत सभी तय दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा |

हालांकि, इस छूट में बड़ी और एकल ब्रांड की मॉल वाली दुकानें शामिल नहीं हैं. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक आदेश में कहा कि नगर निगमों के दायरे और उसके पड़ोस में स्थित सभी एकल बंद दुकानों को खोले जाने की अनुमति होगी. हालांकि, नगर निगम के दायरे में स्थित बाजार वाले स्थानों की दुकानें तीन मई तक बंद रहेंगी. यह छूट संक्रमण के अति प्रभावित इलाकों में नहीं दी गई है. गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकान एवं प्रतिष्ठान अध‍िनियम के तहत पंजिकृत दुकानों को 50 फीसदी कार्यबल के साथ खोले जाने की अनुमति दी. साथ ही कहा कि ऐसे प्रतिष्ठानों को सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सावधानियों का पालन करना होगा. MHA की तरफ से कहा गया है कि यह आदेश कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगा |

बता दें कि देश में कोरोना के मामले बढ़कर 24,447 हो गए हैं. पिछले 24 घंटे में 1,408  नए मामले आए और 59  लोगों की मौत हुई व 484 लोग इस वायरस के संक्रमण से स्वस्थ हुए. देश में कोरोना से अब तक 723 लोगों की मौत हुई है और 5,496  मरीज ठीक हो चुके हैं |

 

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