21 दिन क्वारंटाइन दिल्ली, मुंबई समेत देश के 75 शहरों से उत्तराखंड आने पर

21 दिन क्वारंटाइन दिल्ली, मुंबई समेत देश के 75 शहरों से उत्तराखंड आने पर

मंगलवार को मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने सचिवालय मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी। मुख्य सचिव ने बताया कि इन देश के हाई लोड वाले 75 शहरों से आने वालों को लेकर सरकार ने ये अहम निर्णय लिया। किसी भी तरह से प्रदेश में आने वाले ऐसे लोगों के लिए ये व्यवस्था होगी। जिसके तहत उन्हें सरकारी या पेड क्वारंटाइन का विकल्प मिलेगा। यानी कोई पैसे देकर होटल में भी सात दिन रह सकता है। नहीं तो सरकार की ओर से बनाये गए मुफ्त क्वारंटाइन में रह सकता है। इस दौरान यदि कोई लक्षण नहीं मिलते तो फिर 14 दिन होम क्वारंटाइन में भेज दिया जाएगा।

दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसे 75 कोरोना संवेदनशील शहरों से आने वाले यात्रियों को अब सात दिन सरकार क्वारंटाइन और 14 दिन होम क्वारंटाइन पर अनिवार्य रहना पड़ेगा। राज्य सरकार ने कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है।

उन्होंने कहा कि कैबिनेट बैठक में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के साथ मौजूद मंत्री और अफसरों के स्वास्थ्य की लो और हाई रिस्क के अनुसार निगरानी की जा रही है। जरूरी हुआ तो उनके सैंपल भी लिए जाएंगे और क्वारंटाइन भी करेंगे।

मुख्य सचिव के अनुसार इन शहरों से आने वालों में से जिसके सैंपल लिए जाएंगे उसे 10 दिन तक इंस्टिट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा जाएगा। अगर रिपोर्ट आ गयी तो उसी के आधार पर घर या अस्पताल भेजा जाएगा। अगर रिपोर्ट 10 दिन तक नहीं आई और कोई लक्षण नहीं दिखे तो उनको 14 दिन होम क्वारंटाइन किया जाएगा।

मुख्य सचिव उत्पल ने बताया कि किसी भी राज्य से आने वाले को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। प्रदेश में भी एक जिले से दूसरे जिले में जाने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, जबकि रेड जोन से जाने वालों को पास लेना होगा।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में जितने केस पॉजिटिव आए हैं उनके संपर्क में आने वाले करीब चार हज़ार लोगों को चिन्हित किया गया है। उनके हाई और लो रिस्क के अनुसार उनकी निगरानी की जा रही है।

मुख्य सचिव ने कहा की कैबिनेट बैठक में पर्यटन मंत्री के साथ मौजूद मंत्री और अफसरों के स्वास्थ्य की लो और हाई रिस्क के अनुसार निगरानी की जा रही है। जरूरी हुआ तो उनके सैंपल भी लिए जाएंगे और क्वारंटाइन भी करेंगे।

इन शहरों से आने वालों के लिए होगा नियम
चेन्नई, हैदराबाद, तिरुवल्लुर, कोलकाता, इंदौर, चेंगलपट्टु, साउथ ईस्ट दिल्ली, मध्य दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, पश्चिम दिल्ली, शाहदरा, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, आनंद, बनासकांठा, पंचमहल, भावनग, गांधीनगर, अरावली, मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, पालघर, नागपुर, सोलापुर, यवतमाल, औरंगाबाद, सतारा, धुले, अकोला, जलगांव, मुंबई उपनगर, आगरा, लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा और ग्रेटर नोएडा), बुलंदशहर, मेरठ, रायबरेली, वाराणसी (बनारस), बिजनौर, अमरोहा, संत कबीर नगर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मथुरा, बरेली, अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, जालोर, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, राजसमंद सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही और उदयपुर।

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